संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। तीन वर्ष पूर्व लूट के मामले में दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (डकैती) पवन कुमार शर्मा प्रथम के न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना जीआरपी ने लूट के मामले में थाना नवाबाद क्षेत्र अन्तर्गत विपिन बिहारी स्कूल के पास बाहर सैय्यर गेट निवासी अरशद को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर अरशद को सजा सुनाई।