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हिस्ट्रीशीटर गुलशन यादव की जमानत याचिका नामंजूर

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झांसी। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर गुलशन यादव की जमानत याचिका न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने नामंजूर कर दी। देवीलाल शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप है कि गुलशन यादव ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर नगर निगम की 10 हजार वर्गफुट जमीन पर अनाधिकृत कब्जा जमाया हुआ था। यहां पर अनाधिकृत कब्जा करके भूसाघर, तबेला, डेरी और खाली प्लाट पर बाउंड्री आदि का निर्माण करा लिया था। सरकारी कर्मचारी जब खाली कराने पहुंचे तब आरोपी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर सरकारी कर्मचारियों को डरा-धमका कर भगा दिया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गुलशन यादव समेत अन्य को जेल भेज दिया था। गुलशन यादव की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई लेकिन, शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग की। कोर्ट ने भी जमानत याचिका के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए उसे निरस्त कर दिया।
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