झांसी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम संजय कुमार की अदालत ने लूट की कोशिश में शामिल आरोपी की जमानत को खारिज कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविप्रकाश गोस्वामी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली में उमाशंकर सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक मार्च 2019 की रात अपनी दुकान बंद करके पुत्र के साथ स्कूटी से घर जा रहे थे। चकरपुर- मऊरानीपुर रोड पर बाइक पर सवार दो व सड़क पर खड़े एक बदमाश ने उनको रोककर थैला छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर हवाई फायर कर दिया, जिससे वह बाल- बाल बच गए। इस बीच पीछे आ रहे कमलापत ने एक बदमाश को दबोच लिया व दो भागने में सफल हो गए। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश नई बस्ती मऊरानीपुर निवासी दीपू श्रीवास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान सामने आए दूसरे आरोपी दीपक बरार ने मंगलवार को न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। मगर, न्यायालय से उसे खारिज कर दिया।