फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाबालिग के अपहरण में पांच साल की जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम समेत बलात्कार) नितेंद्र कुमार की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के मामले मेें अभियुक्त को पांच साल जेल की सजा सुनाई।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने शाहजहांपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि छह साल पहले एक मई 2016 को उसकी बेटी गायब हो गई थी। खोजबीन के दौरान पता चला कि उसे ग्राम तालौड़ निवासी कमलेश कुशवाहा बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया था। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें