गरौठा। वाहन चेकिंग के दौरान गरौठा थाने में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक वीरेंद्र प्रकाश ने 30 जनवरी 2005 को महोबा जिले के थाना पनवाड़ी क्षेत्र के नगरा निवासी बाबूजी पुत्र सटोले को पकड़ा था। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक प्रकाश ने उसे पांच माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। संवाद