चिरगांव। चिरगांव देहात के उचित दर विक्रेता संजय अहिरवार के खिलाफ खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद की गई। पूर्ति निरीक्षक मोंठ मुकेश नामदेव के अनुसार, 30 सितंबर को ठेकेदार ने खाद्यान्न का उठान न होने की सूचना दी थी। इसके बाद 1 अक्तूबर 2026 को दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में दुकान खुली मिली, जहां संजय के भाई सौरभ अहिरवार मौजूद थे। दुकान पर आवश्यक बोर्ड और राशन कार्डधारकों की सूची नहीं मिली। दुकान में अगस्त और सितंबर माह का खाद्यान्न स्टॉक शून्य पाया गया। रिकॉर्ड के अनुसार, 32.87 क्विंटल गेहूं और 66.21 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था। अक्तूबर माह का खाद्यान्न भी नहीं उठाया गया था, जिससे कालाबाजारी स्पष्ट हुई। संवाद