झांसी। बाट माप विभाग की टीम ने बुधवार को कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मापतौल मशीनों का परीक्षण किया। शहर स्थित सूर्य गैस एजेंसी में जांच के दौरान गैस सिंलिडेर में घटतौली मिलने पर एजेंसी के खिलाफ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वी-मार्ट प्रतिष्ठान की नापतौल मशीन चेक करने पर उसमें समय से मुहर न लगने की बात मालूम चली। इसे अनियमितता मानते हुए पांच हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई गई। रक्सा के पुनावली रोड स्थित बांके बिहारी धर्म कांटा, मोंठ स्थित किसान धर्म कांटा पर भी बांट का परीक्षण किया। यहां भी अनियमितता मिलने पर जुर्माना वसूला गया। वरिष्ठ निरीक्षक डीसी गुप्ता के मुताबिक बिना सत्यापन प्रमाण पत्र और समय की मुहर लगे बिना माप-तौल यंत्रों का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई होगी। संवाद