झांसी। बिजली विभाग ने घरेलू विद्युत संयोजन पर निर्माण कराने के नाम पर उपभोक्ता पर 2,00,623 का जुर्माना लगाया। उपभोक्ता न्यायालय ने जुर्माना राशि को निरस्त करने का आदेश बिजली विभाग को दिया। बूढ़ा नहर के पास निवासी लियाकत अली ने उपभोक्ता न्यायालय में 30 मई 2023 को वाद दायर कर बताया कि उन्होंने एक किलोवाट का घरेलू संयोजन ले रखा था। वह हर महीने बिल को भी समय पर जमा करते थे। लेकिन, उन्हें विद्युत विभाग से एक पत्र मिला जिस पर घरेलू संयोजन पर निर्माण कार्य कराए जाने के एवज में 1,00,009 रुपये का जुर्माना लगा दिया। वास्तविकता में वह संयोजन से कोई निर्माण कार्य नहीं करा रहे थे। इस संबंध में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया। उनकी सुनवाई नहीं हुई और उक्त जुर्माना राशि को बढ़ाकर 2,00,623 कर दिया गया। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अध्यक्ष अमरपाल सिंह ने जुर्माना राशि को निरस्त करने का आदेश सुनाया। संवाद