जिन मैरिज होम में पार्किंग नहीं है, वह बड़े प्रोग्राम बुक नहीं करें। सड़कों को पार्किंग नहीं बनने दिया जाएगा। जाम लगा तो सीधे एफआईआर दर्ज होगी। वाहन जब्त करके जुर्माना भी वसूला जाएगा। रात दस बजे के बाद डीजे या बैंड न बजे, विवाहघर संचालक अग्निशमन यंत्रों का प्रबंध करें। यह समझाइश एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने विवाहघर संचालकों को बैठक में दी।
विवाहघर संचालकों की मनमानी से सड़कों पर हो रही पार्किंग और रात दस बजे के बाद भी कानफोड़ू संगीत बजने से लोगों को होेने वाली परेशानी की जानकारी अमर उजाला ने प्रकाशित की थी। अमर उजाला के अभियान पर एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने बृहस्पतिवार को कड़े फैसले लेते हुए एसपी सिटी को उस पर अमल कराने की जिम्मेदारी दी थी। एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी ने शुक्रवार को शहर के मैरिजहोम संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट किया कि जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वह बड़े कार्यक्रम बुक न करें। पार्किंग न होने के कारण सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम लगा तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने बताया कि तमाम मैरिज होम में फायर फाइटिंग (अग्नि शमन उपकरण) नहीं हैं। पानी के टैंक भी नहीं हैं ताकि आग लगे तो बुझाई जा सके। अधिकांश मैरिज होम के अंदर दमकल की गाड़ियां जाने का भी रास्ता नहीं है। सबसे पहले मैरिज होम संचालक आग की तबाही से बचने के इंतजाम करें। अपनी पार्किंग पर सिक्योरिटी गार्ड रखें, ताकि वह वाहनों को व्यवस्थित करें और वाहन चोरी नहीं हों। मैरिज होम के गेट पर भी सीसीटीवी कैमरों को लगवाएं ताकि आसपास घूमने वाले संदिग्धों के बारे में पता चल सके।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि हर्ष फायरिंग होती है, तो सीधे मैरिज होम संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। बेहतर होगा कि कोई असलाह लेकर आए तो उसे प्रवेश करने से रोके या पुलिस को सूचना दें। रात 10 बजे के बाद न कोई बैंड बजेगा और न डीजे। यदि कहीं पर 10 बजे बाद डीजे बजा तो थाना पुलिस सीधे रिपोर्ट दर्ज करेगी।