झांसी। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार (सप्तम) की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
थाना प्रेमनगर के स्कूलपुरा निवासी दिव्या नंदा ने 18 अक्तूबर 2007 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 17 अक्तूबर 2007 को रात तकरीबन साढ़े दस बजे बिहारीपुरा निवासी तपेस, स्कूलपुरा निवासी कल्लू कोरी और हेमंत उसके घर पर पर आए। वह अपने साथ उनके पति हरेंद्र पाल नंदा को घर से घसीट ले गए। वे हरेंद्र पाल को पास की गली में ले गए और पत्थरों से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। शोरगुल सुनकर वह और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हत्यारे भाग निकले।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उक्त तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त कल्लू पर पचास हजार और अन्य दोनों अभियुक्तों पर पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर कल्लू को एक साल व अन्य दोनों को तीन - तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड में से पचास हजार रुपये मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे।