विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट महेंद्र सिंह ने गैंगेस्टर एक्ट के तीन अभियुक्तों को सात-सात साल के कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राजपाल कैथल ने बताया कि दो अप्रैल 2009 को टहरौली थानाध्यक्ष प्रीति वर्मा ने पथरेडी टहरौली निवासी धर्मेंद्र पाल, लखनलाल पाल व गटौले पाल के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर वारदातों को अंजाम देने की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप था कि तीनों गिरोह बनाकर लोगों में भय फैलाकर रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने तीनों को सात-सात साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।