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कोर्ट-छेड़खानी में दो वर्ष की सजा-City

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छेड़खानी में दो साल की सजा
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश पीएन राय की अदालत ने छेड़खानी का दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को दो वर्ष की सजा सुनाई है।
शिवाजी नगर में रहने वाली एक महिला ने 14 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है। इसी बीच कैमासन नगर निवासी महेश वर्मा उसे जबरन घर ले गया था। जहां उसके साथ छेड़खानी की थी। विरोध करने पर दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। शुक्रवार को अदालत ने दुष्कर्म व जान से मारने के मामले में बरी करते हुए छेड़खानी में दो वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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