हत्या में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
झांसी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 02/ विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) जयतेंद्र कुमार की न्यायालय ने मोबाइल को लेकर हुए विवाद में महिला को आग के हवाले कर हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सूर्य प्रकाश पाठक ने बताया कि छह जून 2017 को ग्राम घुरैया निवासी नीरज कुमार ने थाना टहरौली में तहरीर देते हुए बताया था कि पांच जून की शाम वह अपनी बहन रोशनी अहिरवार के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे। इस दौैरान गांव के ही मानवेंद्र, मनोज व सुनील शराब के नशे में आकर रोशनी से मोबाइल मांगने लगे। मना करने पर गाली गलौच करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद रोशनी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर अभियुक्त सुनील व मानवेंद्र को दोषी मानते हुए धारा 304 (1)/34 में सश्रम आजीवन कारावास, बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
वहीं, धारा 452 के अपराध में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास, तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास, दो-दो हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।