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चेक बाउंस पर सुनाई सजा-Dehat

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चेक बाउंस होने पर सजा
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झांसी। पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में सजा सुनाई है। मैसर्स महावीर ट्रैैडर्स के दायर परिवाद में अभियुक्त राघवेंद्र पाराशर के उपस्थित न होने पर अदालत ने अभियुक्त समेत जमानत देने वाले रामनिवास व संतोष पर दस - दस हजार रुपये जुर्माना सुनाया। वहीं, दूसरे मामले में परिवादी रामदुलारे द्वारा दायर प्रकरण में अभियुक्त केशव प्रसाद न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने अभियुक्त समेत जमानत देने वाले दीपक व लक्ष्मण को नोटिस जारी किया। सुनर्वाई के बाद तीनों पर बीस - बीस हजार रुपये जुर्माना तय किया। साथ ही जिलाधिकारी को आरसी जारी कर 24 अप्रैल तक अर्थदंड की धनराशि वसूल कर न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिए।
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