हत्या का आरोप साबित होने पर तीन को उम्र कैद
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राधे मोहन श्रीवास्तव के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या का आरोप साबित होने पर तीन लोगों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार पांडे ने बताया कि विगत 28 मार्च 2017 को गुरसराय थाने में दी तहरीर में बरौरा निवासी विश्व प्रताप सिंह ने बताया था कि वह अपने पिता मनोहर सिंह के साथ बाइक से सेंदरी से घर लौट रहे थे। रास्ते मेें घुरईया पुलिया के पास जमीन की रंजिश को लेकर गांव के राजेंद्र सिंह यादव पुत्र पन्नालाल यादव, जयप्रकाश और ओमप्रकाश यादव पुत्रगण बृषभान सिंह यादव ने उनको घेर लिया। इसके बाद वह तीनों उनके पिता के साथ मारपीट करने लगे। वह डर के कारण पास के खेत में जाकर छुप गए। लौटकर देखा तो उनके पिता का शव पास के खेत में पड़ा था। पुलिस ने रिपोर्ट कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप साबित होने पर न्यायालय ने उक्त तीनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।