फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट दर्ज-City

विज्ञापन
विज्ञापन
बजरंग दल के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट
विज्ञापन

सीसीटीवी फुटेेज से खंगाले जाएंगे उपद्रवी
मिनर्वा चौराहा के पास वाहनों में हुई थी तोड़फोड़
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। कोतवाली क्षेत्र के मिनर्वा चौराहा पर हंगामा कर दर्जन भर से अधिक वाहनों में बुधवार को तोड़फोड़ करने वाले बजरंग दल के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उपद्रवियों की तलाश के लिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
बुधवार देर रात्रि कोतवाली पुलिस ने तलैया निवासी अरविंद अग्रवाल की तहरीर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर उपद्रव व तोड़फोड़ की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बुधवार शाम बजरंग दल व विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता शौर्य जुलूस निकालने की अनुमति न मिलने पर उग्र हो गए थे। नाराज कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से खंडेराव गेट पहुंचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। यहां पुलिस व कार्यकर्ताओं में मुंहवाद हो गया था। नाराज कार्यकर्ता बाद में कोतवाली से मिनर्वा चौराहा की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचकर सड़क किनारे खड़े चार पहिया व तीन पहिया वाहनों के कोच तोड़कर क्षतिग्रस्त हंगामा करने लगे थे।
विज्ञापन


इन धाराओं में रिपोर्ट
- धारा- 147, ये उपद्रव करने पर लगती है। पांच से ज्यादा लोगों का जमावड़ा एकत्र होकर उपद्रव करने पर ये धारा लगाई जाती है। आरोप सिद्ध होने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है।
विज्ञापन

- धारा 427, ये तोड़फोड़ करने पर लगती है। पचास रुपये से लेकर लाखों रुपये तक के सामान को क्षति पहुंचाने पर ये लगाई जाती है। आरोप सिद्ध होने पर दो साल तक की सजा हो सकती है।

सख्त कार्रवाई होगी
इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जल्द आरोपियों को चिह्नित कर लिया जाएगा।
वीके तिवारी, सीओ सिटी
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें