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Jhansi News: कोर्ट ने रेलवे पर ठोंका 1.8 लाख का जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। साल 2016 में दिल्ली से इंदौर जा रही महिला यात्री का सामान मालवा एक्सप्रेस के आरक्षित कोच से चोरी हो गया था। यात्री ने रेलवे से शिकायत की लेकिन, कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला यात्री दिल्ली में कंज्यूमर फोरम पहुंची और मुकदमा दर्ज कराया। अब कोर्ट ने रेलवे को क्षतिपूर्ति के रूप में 1.8 लाख रुपये महिला यात्री को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता जया कुमारी का पक्ष अधिवक्ता प्रशांत प्रकाश ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (केंद्रीय जिला) के चेयरमैन इंदरजीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल के सामने पेश किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जया जनवरी 2016 में मालवा एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रही थीं। ट्रेन झांसी से ग्वालियर के बीच थी, तभी उनका बैग चोरी हो गया। घटना की जानकारी उन्होंने टीटीई को दी और जीआरपी काे लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उपभोक्ता फोरम ने अब रेलवे को 1.8 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
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रेलवे की एक न चली
रेलवे ने फोरम में अपना तर्क रखते हुए कहा कि यात्री ने अपने सामान की निगरानी नहीं की, जिसके चलते चोरी हुई। लेकिन, कोर्ट ने रेलवे के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने कहा, एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिला को अधिकारियों के चक्कर लगाने में कितना परेशान होना पड़ा। इससे साफ है कि पीड़िता को कानूनी अधिकारों के लिए परेशानी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
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क्षतिपूर्ति में इतने रुपये देने होंगे
कोर्ट ने माना कि रेलकर्मियों ने लापरवाही बरती है, जिसका खामियाजा यात्री को उठाना पड़ा। इसीलिए, आयोग ने महिला यात्री को 80 हजार रुपये के नुकसान की भरपाई, परेशानी के लिए 20 हजार और आठ हजार रुपये खर्च देने का भी आदेश दिया है।
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