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कोर्ट - अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

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झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) की अदालत ने लूट के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर के अनुसार 10 फरवरी 2012 को एक ट्रक राजस्थान के मेवाड़ से 250 बोरे चना लादकर दिल्ली जा रहा था। चालक थाना सीपरी बाजार इलाके में ग्वालियर रोड के पास शिवानी ढाबा में खाना खानेे के लिए रुका। इसी दौरान दो-तीन व्यक्ति आए और साथ बैठकर चलने के लिए कहने लगे। इसके बाद उसको चाय भी मंगाकर पिलाई। कुछ ही दूरी पर चले तो चक्कर आने लगे और सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। होश आने पर वह सड़क से दूर खेत मेें पड़ा था और गाड़ी नहीं थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस की विवेचना दौरान अभियुक्त सरदार सिंह का नाम सामने आया। अभियुक्त 27 नवंबर 2014 से जेल में निरुद्घ है, जिस पर 250 बोरे चना लूटने का आरोप है। बुधवार को अदालत में जमानत याचिका प्रार्र्थना पत्र पर सुनर्वाई हुई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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