झांसी। सीजेएम कोर्ट ने युवक पर चोरी का दोषी सिद्ध होने पर उसे सात माह की कैद समेत दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली के उनाव गेट बाहर निवासी राजा कुशवाहा के खिलाफ जनवरी में चोरी समेत बीएनएस की अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी से पुलिस ने चोरी का माल बरामद करने के बाद उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने आरोप तय करने के साथ ही मामले की सुनवाई आरंभ कर दी। इस मामले की नियमित सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त राजा कुशवाहा को दोषी करार दिया। उसे सात माह की कैद समेत दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।