सरकारी विभागों में ठेकेदारी के लिए नया पंजीकरण कराना हो या पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण, इसके लिए संबंधित फर्म के संचालक के पास जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है। लंबी कागजी कार्यवाही को पूरा कर जैसे - तैसे ठेकेदार कलेक्ट्रेट तक अपने पंजीकरण के आवेदन पहुंचा पाते हैं। लेकिन, यहां से ये आसानी से जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए ठेकेदार लगातार कलेक्ट्रेट के चक्कर का काट रहे हैं। समय पर चरित्र प्रमाण न बन पाने पर कई ठेकेदारों पर उनके लाइसेंस के निरस्त होने का खतरा मंडरा रहा है।