झांसी। सात साल पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में गांजे के साथ पकड़े गए अभियुक्त को एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस दीपक तिवारी ने बताया कि अगस्त 2019 में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांजे की तस्करी कर रहा है। इस पर पुलिस ने नई बस्ती निवासी शैलेंद्र नामदेव को बिना नंबर की बाइक पर 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने शैलेंद्र नामदेव को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद