झांसी। सड़क के किनारे मौरंग, गिट्टी, बालू आदि भवन निर्माण सामग्री रखकर बिक्री करने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की टीम ने सर्वे कर ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार कर ली है जो सड़क किनारे निर्माण सामग्री रखकर बेच रहे हैं। फिलहाल इन सभी को नोटिस जारी कर चौबीस घंटे के भीतर सामग्री हटाने को आदेश दिया गया है।
शहर में जगह-जगह भवन निर्माण सामग्री की दुकानें खुली हुई हैं। जगह का अभाव होने के कारण दुकानों के सामने ही सामग्री रखकर सामान की बिक्री की जाती है। इससे शहर के लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं, दुघर्टनाओं का भी भय बना रहता है।
भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए कई बार लोगों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों से शिकायतें की गईं थीं। शिकायतों पर अमल करते हुए नगर निगम ने शहर के भवन निर्माण विक्रेताओं का सर्वे कराकर सूची तैयार की है।
वहीं, इन विक्रेताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तय समयसीमा के भीतर भवन निर्माण सामग्री नहीं हटाने पर सामग्री को जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा। लदान का खर्च भी दुकानदार को अदा करना होगा।
सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री रखकर बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत टीम का गठन कर सर्वे कराया गया है। सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस की अनदेखी करने पर सामग्री को जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा।
पुलकित गर्ग-नगर आयुक्त