अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। शुक्रवार को हुई दर निर्धारण समिति की बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के लिए ली जाने वाली सारमऊ ग्राम की जमीनों की दर तय हुई। इस गांव की सभी जमीनों का ग्रामीणों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कुएं और पेड़ का भी मुआवजा मिलेगा। मंडलायुक्त और बीडा बोर्ड में दरें अनुमोदित होने के बाद बैनामों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
विकास भवन में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्राम सारमऊ के ग्राम प्रधान और ग्रामीण मौजूद रहे। समिति की ओर से पहले उन्हें जमीन का एक गुना, फिर दो गुना और फिर तीन गुना मुआवजा देने की बात कही गई, लेकिन इस पर वह सहमत नहीं हुए। इसके बाद उनके समक्ष चार गुना मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी ने सहमति जता दी। साथ ही तय हुआ कि जमीन पर लगे पेड़ और वहां बने कुओं का भी उन्हें अलग से मुआवजा दिया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वरुण कुमार पांडेय ने बताया कि सारमऊ में जमीन चाहे सड़क से सटी हो या आबादी की हो या फिर खेती की, सभी का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। तय हुईं दरों को अनुमोदन के लिए मंडलायुक्त के पास भेजा जाएगा। यहां अनुमोदन के बाद बीडा के बोर्ड से अनुमोदन लिया जाएगा। इसके बाद जमीन के बैनामे किए जाने लगेंगे। इसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर लीं गईं हैं। सारमऊ में लगभग पांच हजार काश्तकारों से जमीनें ली जाएंगी।