फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पालिका अध्यक्ष के पति की अंतरिम जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
पालिका अध्यक्ष के पति की अंतरिम जमानत खारिज
विज्ञापन

झांसंी। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संजय मलिक ने नगर पालिका अध्यक्ष बरुआसागर के पति ओमी कुशवाहा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बताया गया है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार ने 6 नवंबर 2018 को प्रशासनिक वित्त मामलों में हस्तक्षेप करने व धमकी देने के मामले में अध्यक्ष के पति ओमी कुशवाहा, कमलापत व जुबेर अली पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में ओमी कुशवाहा ने अदालत मेें अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें