संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। दो माह पहले रंजिश में अपहरण कर तमंचे से फायर करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नेयाज अहमद अंसारी ने निरस्त कर दी। अभियोजन के मुताबिक सात मार्च को राजपूत कॉलोनी निवासी अभय कुशवाहा अपने साथी राज पाठक के साथ बाइक से जा रहा था। इस दौरान चारपहिया वाहन से आए अरुण यादव ने कार को टक्कर मार दी थी और राज का अपहरण कर लिया था। विरोध करने पर तमंचे से फायर किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने तर्क दिया कि मामला गंभीर है, इसलिए अभियुक्त अरुण को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस आधार पर अर्जी निरस्त कर दी गई।