संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम किशोर ने बताया कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम (पीएमईजीपी) योजना के तहत वर्ष 2025-26 का अनुसूचित जाति का लक्ष्य 2 इकाई, पूंजी निवेश मार्जिन मनी 17.16 लाख तथा अनुसूचित जनजाति का 3 इकाई पूजी निवेश मार्जिन मनी 11.17 लाख का प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और शहरी बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों को भी उद्योग की स्थापना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक उत्पादन इकाई के लिए तथा 20 लाख रुपये सेवा उद्योग के तहत ऋण बैंकों से स्वीकृत या वितरित कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा आरक्षित वर्ग महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में आरक्षित वर्ग 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है तथा 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उक्त योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए एससी एसटी के इच्छुक उद्यमी ऑनलाइन (kviconline.gov.in) पर KVIB Agency पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्गों के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, प्रधान या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जनसंख्या या अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए द्वारा, तथा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। जानकारी के लिए 7408410797, 7355954509 पर भी संपर्क कर सकते हैं।