संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। भोजला हत्याकांड के एक अभियुक्त कैलाश यादव की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने निरस्त कर दी।
अभियोजन के मुताबिक बीते आठ नवंबर को संगीता अपने पति अरविंद के साथ बाइक से जा रही थी तभी कैलाश समेत अन्य अभियुक्तों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इससे अरविंद की मौत हो गई थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि इस हत्याकांड के अभियुक्त को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त की अर्जी निरस्त कर दी। फिलहाल उसे जेल में ही रहना पड़ेगा।