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दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर दस साल की सजा

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झांसी। गरौठा इलाके में एक विवाहित महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप साबित होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता ने 30 नंवबर 2015 को शिकायत्री पत्र देते हुए दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 21 नवंबर रात्रि लगभग 11 बजे वह घर में अकेली सो रही थी तभी उसके कमरे में राजकुमार उर्फ पीरे घुस आया। उसने तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने की कोशिश करने पर जान से मार डालने की धमकी दी। घटना के समय उसके पति भी नहीं थे। सुबह वह गरौठा थाने पहुंची लेकिन, पुलिस ने उसे डांटफटकार करके भागा दिया। एसएसपी के आदेश के बाद दो दिसंबर को मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। साक्ष्य एवं तमाम गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 में सिद्घदोष पाते हुए उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 506 में उसे एक साल की साधारण कारावास के साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड की धनराशि न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर देने का आदेश दिया है।
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