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पत्नी की मौत के मामले में पति को साढ़े चार साल की सजा

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4.5 year imprisonment
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या नौ संजय कुमार तृतीय की अदालत ने पत्नी की मौत के मामले में पति को चार साल छह माह की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर के अनुसार दतिया जिले के थाना कोतवाली अंतर्गत भदौरिया खिड़की मोहल्ला निवासी मोहन ने अदालत में शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री भाग्यवती का विवाह थाना मऊरानीपुर के मोहल्ला कटरा निवासी संतराम के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही ससुरालीजन उसकी पुत्री से दहेज में दो लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। 16 मई 2015 की सुबह ससुरालियों ने पुत्री पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की शिकायत मऊरानीपुर पुलिस से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में शिकायत की। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पति संतराम को चार साल छह महीने की सजा सुनाई गई।
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