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जीएसटी पंजीयन दायरे में आएंगे 3050 कारोबारी

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झांसी। सरकारी खजाने को भरने के लिए सरकार ने वाणिज्य कर विभाग को 3050 नए पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया है। यह पंजीकरण उसे तीन माह के भीतर कराना होगा। इसके लिए तत्काल अभियान शुरू करने को कहा गया। वहीं, नए पंजीकरण लक्ष्य ने अफसरों के होश उड़ा रखे हैं।
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जीएसटी नियमावली में 40 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को पंजीकरण कराना जरूरी है लेकिन, इससे कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारी भी सुगमता के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार की मंशा इन्हीं कारोबारियों को अधिक से अधिक संख्या में दायरे में लाने की है। सितंबर तक अभियान चलाकर सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं। झांसी जोन के सभी सातों जिलों के लिए लक्ष्य 3050 तय किया गया है। अगले तीन माह के भीतर यह पूरा करना होगा। बता दें, वाणिज्य कर झांसी जोन के अंतर्गत बुंदेलखंड के सातों जिले आते हैं। इनमें झांसी के अलावा जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा व चित्रकूट शामिल हैं। अभी जोन में करीब 65 हजार जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं। इनमें सर्वाधिक झांसी जिले में करीब 18 हजार हैं।
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- पंजीयन बढ़ाने को पूरे जोन के अंतर्गत सभी जिलों में शिविर लगाया जाएगा। पंजीकरण कराने वाले कारोबारियों को इसका लाभ मिलेगा।
भानु प्रकाश, अपर आयुक्त (ग्रेड वन)
व्यापारियों को मिलेगा यह लाभ
- बिना प्रीमियम दस लाख के व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ।
- किसी भी राज्य से खरीदे गए माल पर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की सुविधा।
- 1.5 करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए वर्ष में एक रिटर्न समाधान योजना।
- शून्य खरीद- बिक्री से संबंधित रिटर्न एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा।
- पांच करोड़ रुपये तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न।
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