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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे रहे 300 लोग कर रहे थे नकल, आवेदन निरस्त

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झांसी। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वाले भी खूब नकल कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट के दौरान जिले में करीब 300 आवेदकों को सॉफ्टवेयर ने नकल करते पकड़ा है। इन सभी के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही आवेदन शुल्क भी जब्त हो गया है। हालांकि आवेदक इसे सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी बता रहे हैं। जबकि विभाग ने सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से इन्कार किया है। परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट प्रक्रिया होती है। दरअसल पहले आवेदन के बाद आवेदक को विभाग में आकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट देना होता था लेकिन अब विभाग ने घर से ही ऑनलाइन आवेदन और इसके बाद टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में हर महीने करीब 750 से 800 आवेदक ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेते हैं। आवेदक से टेस्ट के दौरान 16 सवाल पूछे जाते हैं। जिनमें नौ सवालों का सही जवाब देने पर लाइसेंस के लिए स्वीकृति दे दी जाती है। टेस्ट के दौरान आवेदक को कंप्यूटर के सामने वेबकैम लगाकर बैठना होता है। ताकि परीक्षा में नकल की गुंजाइश न रहे। वेबकैम लगे होने के बाद इधर-उधर देखने या संदिग्धता प्रतीत होने पर सॉफ्टवेयर टेस्ट की प्रक्रिया को बंद कर देता है। जिससे आवेदन निरस्त हो जाता है।
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जिले में करीब 300 आवेदक ऐसे हैं, जो नकल करते मिले हैं। इन्होंने टेस्ट के दौरान वेबकैम के सामने इधर-उधर देखा। वहीं सॉफ्टवेयर ने संदिग्धता प्रतीत होने पर इनकी विंडो बंद कर दी। ऐसे आवेदकों के आवेदन निरस्त करने के साथ ही फीस जब्त कर ली गई है। विभाग के मुताबिक इन आवेदकों को नए सिरे से आवेदन करने के बाद शुल्क जमा कर फिर से टेस्ट देना होगा। वहीं आवेदकों ने इसे सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी बताया है। विभाग का कहना है कि कई आवेदक ऐसे होते हैं, जो यातायात नियमों के सामान्य सवालों के जवाब नहीं दे पाते और सहयोग की उम्मीद से नकल की कोशिश करते हैं। ऐसे में सॉफ्टवेयर विंडो बंद कर आवेदन निरस्त कर देता है।
टेस्ट में फेल होने वालों को 50 रुपये का जुर्माना देकर दोबारा टेस्ट देने का मौका दिया जाता है, जबकि वॉयरलेशन में आने वालों को पूरी फीस दोबारा जमा करानी होती है। टेस्ट के दौरान जरा सा भी आवेदक के इधर से उधर घूमने पर आरटीओ के सर्वर पर वॉयलेशन (नियम उल्लंघन) का मेसेज पहुंच जाता है। इसके बाद आवेदक के आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। - चरन सिंह, आरआई
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