कृषि भवन परिसर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आयोजित बैठक में उपस्थित कोटेदार।
जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बुधवार को कृषि भवन सभागार में कोटेदारों की बैठक हुई। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदकों के शामील करने के मानकों की जानकारी दी गई। साथ ही कहा कि राशन कार्डों का सत्यापन ईमानदारी से करें।
जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने बताया कि जिले में 90 से 95 प्रतिशत कोटेदार अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। गरीबों का हक मारने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।
कोटेदारों को ईमानदारी से सत्यापन कर पात्र गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने में सहयोग करने का निर्देश दिया। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने के लिए आवेदक करने के लिए मानका निर्धारित है।
जिसमें आवेदन करने वाला व्यक्ति आयकरदाता न हो, उसके पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित पांच केवीए व उससे अधिक का जनरेटर न हो, परिवार में किसी सदस्य के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो, परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेन्स न हो, परिवार के
समस्त सदस्यों की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिएं तीन लाख रुपए व ग्रामींण क्षेत्र के लिए दो लाख रुपए से अधिक न होइस अवसर पर सीडीओ पीसी श्रीवास्तव, एसडीएम आरके पटेल, ममता मालवीय,रमाकान्त वर्मा, सुशील लाल श्रीवास्तव व आपूर्ति निरीक्षक आरके तिवारी आदि उपस्थित रहे।