अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने सुजानगंज थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी चाचा राजेश को 20 वर्ष की सजा व 55,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
पीड़िता की मां ने घटना की प्राथमिकी सुजानगंज थाना में दर्ज कराई कि 13 सितंबर 2023 को 1:30 बजे दिन उसकी 11 वर्षीय पुत्री स्कूल से पढ़कर घर वापस आ रही थी। इस दौरान रास्ते में बच्ची का चाचा उसे रोक कर उसकी साइकिल पर बैठा कर कुछ दूर ले गया। पीड़िता को झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। तब तक बाइक की आवाज आई तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने घर आकर पूरी बात बताई। वादिनी जब आरोपी से पूछताछ करने पहुंची तो उसने गालियां देते हुए उसे पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दुराचार का दोषी पाते हुए बीस वर्ष की सजा से दंडित किया।