फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के मामले में दोषी अधिवक्ता समेत दो को उम्र कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र के पपरावन गांव में आठ वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश दुबे ने अधिवक्ता समेत दो आरोपियों को दोषी पाया है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले के तीसरे आरोपी ही मौत हो चुकी है। पपरावन गांव निवासी विनोद कुमार ने बरसठी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 6 नवंबर 2012 की शाम वह अपने भाई संतोष के साथ गांव में जा रहे थे। जमीन विवाद की रंजिश में पहले से रास्ते में घात लगाकर बैठे वीरेंद्र कुमार गुप्ता, जितेंद्र कुमार गुप्ता, भोलानाथ गुप्ता ने संतोष पर हमला बोल दिया। ईंट व रॉड से हमले में संतोष को गंभीर चोर्टें आइं। परिजन उसे भदोही के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजीसी लाल बहादुर पाल, आशुतोष चतुर्वेदी व प्रवीण सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी वीरेंद्र व भोलानाथ को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जितेंद्र की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें