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Jaunpur News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 15 साल पुराने एक हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के मैना नामक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या करने के जुर्म में बाबुलनाथ पटेल और अनिल सरोज को दोषी करार देते हुए अदालत ने उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 30 मार्च 2009 का है। सुरेरी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी जहूर के भाई मैना अपने साढ़ू के घर जाने की बात कहकर निकले थे। साढ़ू सिकंदर के अनुसार, मैना उनके घर आए थे लेकिन दोपहर में ही वे दोषियों (बाबुलनाथ और अनिल) के साथ साइकिल से निकल गए। अगले दिन मैना का शव महथिया के जंगल में गला रेता हुआ पाया गया। वादी जहूर ने पुलिस को दी तहरीर में शक जताया था कि रुपयों के लेनदेन के विवाद में उनके भाई की हत्या की गई है। यद्यपि मामले में कुछ गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया लेकिन सरकारी वकील वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद दोषियों को ताउम्र कैद की सजा से दंडित किया।
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