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गैर इरादतन हत्या में दो आरोपियों को सात वर्ष कैद

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जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बनकट लोदी गांव में नाबदान बंद करने के विवाद को लेकर गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे तृतीय महेंद्र सिंह ने दो आरोपियों को सात वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार राजदेव सिंह निवासी बनकट लोदी ने थाना महाराजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20 जून 2005 को गांव के हलधर सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह और श्रीराम उसके नाबदान को बंद कर रहे थे। विरोध करने पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। मारपीट में मानवेंद्र ने चाचा शेर बहादुर के सिर पर लाठी से वार कर दिया। इसमें वह गंभीर रुप से जख्मी हुए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी हलधर व मानवेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। श्रीराम की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी।
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