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किशोरी के साथ छेड़खानी करने पर तीन साल की सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने मडि़याहूं थाना क्षेत्र निवासी किशोरी से छेड़खानी करने वाले आरोपी मुकेश सरोज को पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में तीन वर्ष की सजा और छह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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घटना 25 मई 2020 को 7 बजे सुबह की है। पीडि़ता शौच करने के लिए खेत में गई थी। वहीं पर पहले से घात लगाकर बैठे मुकेश ने गलत काम करने की नीयत से किशोरी के साथ छेड़खानी की। किसी तरह जान बचाकर चिल्लाते हुए वह घर आई और आपबीती अपनी मां से बताई। पीडि़ता के पिता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया । कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मुकेश को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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