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Jaunpur News: मां- बेटे समेत तीन को सात साल की कैद

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अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने मछलीशहर के रामनगर में 20 वर्ष पूर्व वादी के पिता की गैरइरादतन हत्या करने के दोषी मां, बेटा समेत तीन आरोपियो को सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 42000 रुपये जुर्माने भी लगाया।
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वादी के अनुसार, घटना की प्राथमिकी ज्ञानचंद ने दर्ज कराई थी। आरोप है कि सात जून 2004 को सुबह आठ बजे ओमप्रकाश वादी की आबादी की जमीन पर छप्पर रखने लगा। वादी व उसके पिता मोहनलाल मना करने लगे। जिस पर आरोपी मंगरु, ओमप्रकाश, उसकी मां प्रेमा देवी व अन्य आरोपी गाली देने लगे। मोहनलाल ने मना किया तो मंगरु के ललकारने पर अन्य आरोपियों ने मोहनलाल को पकड़ लिया। ओमप्रकाश लाठी और उसकी मां प्रेमा फावड़े के पासा से मारने लगे। ऐसे में मोहनलाल बेहोश हो गए। बीएचयू में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगरु, ओमप्रकाश व प्रेमा देवी को दोषी पाते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई गई।
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