जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के भरौली मोड़ के पास बाइक ओवरटेक कर अधिवक्ता दुर्गेश मिश्र पर जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को एडीजे तृतीय महेंद्र सिंह ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
आजमगढ़ के डीह कैथौली गांव अखिलेश कुमार मिश्रा ने शाहगंज थाने में केस दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि 14 मई 2017 को अपने अधिवक्ता भाई दुर्गेश मिश्र के साथ बाइक से शाहगंज बाजार से घर लौट रहे थे। शाम करीब सवा सात बजे भरौली मोड़ पर गांव के मेराज, शाहिद, मोहम्मद आमिर व दो अज्ञात ने बाइक को ओवरटेक किया और जान से मारने की नियत से दुर्गेश को गोली मार दी। गोली दुर्गेश की कोहनी में लगी। शोर मचाने पर तीनों आरोपी भाग गए। जमीन हड़पने के लिए यह घटना की गई है। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाया। पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी लाल बहादुर पाल ने पैरवी की।