जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के भटौली गांव में जमीन के मुकदमे की रंजिश को लेकर वादी के भाई की हत्या करने के मामले में तीन आरोपी को दोषी करार ठहराया है। शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
वीरेंद्र कुमार निवासी ग्राम भटौली, महाराजगंज ने 19 अगस्त 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 18 अगस्त 2020 को 7:30 बजे सुबह पड़ोसी प्रेमसागर, लक्ष्मीकांत, सुनील व संतोष ने जमीन के मुकदमे की रंजिश को लेकर लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा लेकर उनके घर आए और गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। उन्होंने वादी के बड़े भाई रामजीत, रणजीत, समरजीत को मारपीट कर घायल कर दिए। शोर पर पड़ोस के सूर्यलाल, लालजी, मखंचू, विजय तथा घर की महिलाओं ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी मारापीटा। लक्ष्मीकांत ने बड़े भाई रामजीत को लाठी से सिर पर मारा जिससे अस्तपाल में उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट में गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लक्ष्मीकांत, सुनील व संतोष को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया तथा प्रेम सागर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।