जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने घर में घुसकर 18 साल की युवती से दुष्कर्म करने के दोषी जैसराज उर्फ देशराज को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 42 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, घटना पांच नवंबर 2021 की सुबह करीब चार बजे की है। शाहगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपी जैसराज उर्फ देशराज उनके घर में घुस आया। उनकी 18 साल की बेटी को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घरवालों के जागने और शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी को जैसराज उर्फ देशराज को दोषी माना।