जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी 11 साल की किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी मनोज प्रजापति को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार कोरोना काल के दौरान शासन ने 1 मई 2020 को 2 दिन का लॉकडाउन लगाया था। उसकी 11 साल की बेटी दोषी मनोज प्रजापति की दुकान पर टॉफी लेने गई थी। मनोज ने उसके साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता के शोर मचाने पर पड़ोस के जुट गए। पीड़िता ने घर आकर मां को आपबीती सुनाई। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में केस डायरी पेश की। कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी मनोज प्रजापति को सजा सुनाई गई। संवाद