सिरकोनी। जलालपुर क्षेत्र के सादीपुर गांव के एक व्यक्ति पर गलत याचिका दायर करने को लेकर हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस धन की वसूली डीएम जौनपुर के माध्यम से कराई जाएगी। साथ ही उस पैसे को कोर्ट में जमा कराया जाएगा। सिरकोनी ब्लॉक निवासी रविंद्र कुमार ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने गांव में स्थित जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक उदय प्रताप सिंह पर राजमार्ग बनते समय फर्जी कागजात के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रतिकर का भुगतान लेने का आरोप लगाया था। न्यायिक कार्यवाही के दौरान मामला गलत निकला। इसलिए याची रविंद्र कुमार पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही इस जुर्माने की राशि को वसूलकर जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से कराकर कोर्ट में जमा कराने का आदेश भी दिया है। संवाद