जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव की अदालत ने थानाध्यक्ष मड़ियाहूं तेज बहादुर सिंह, एसआई सुरेश कुमार यादव, क्राइम इंस्पेक्टर इरफान अली पर निर्देशों की अवहेलना की धाराओं में वाद दर्ज किया है। साथ ही अदालत ने 20 सितंबर को संबंधित थाने से रिपोर्ट भी तलब किया है। अदालत ने यह आदेश मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर दिया।
पीड़िता ने अदालत में 9 सितंबर को प्रार्थना पत्र दिया कि बीते 22 अगस्त को अपराह्न तीन बजे पांच आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मड़ियाहूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह ने न रिपोर्ट दर्ज किया और न ही मेडिकल कराया। आरोप लगाया कि अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए पीड़िता को डांटकर भगा दिया। प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 27 अगस्त 2025 को अधिकारियों के सामने भटक रही थी, उस दौरान आरोपियों ने उस पर प्राण घातक हमला किया। वादिनी बाल-बाल बची। थाने में जाकर घटना की जानकारी दी, तब आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ। इसके बाद भी दुष्कर्म की घटना में कोई कार्रवाई नहीं की गई।