जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम एकता कुशवाहा ने विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपित को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला नेवढ़िया थाना क्षेत्र के वर्ष 2012 का है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता का पति मानसिक रोगी था। वह उसका इलाज कर रही थी। एक सितंबर 2012 को दोपहर में पति की दवा लेने के लिए बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपित शेर बहादुर ने उसे मनरेगा के तहत मजदूरी दिलाने की बात खेत की ओर ले गया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता संतोष उपाध्याय एवं अरशद बहाव ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शेर बहादुर को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, केस दर्ज
महराजगंज। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके रिश्तेदार ने कई महीनों तक दुष्कर्म किया। शादी का दबाव बढ़ने पर उसने इंकार कर दिया। एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी युवक, उसके भाई पर अपहरण, बलात्कार और पास्को एक्ट में केस दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पटखौली निवासी युवक उसके दूर का रिश्तेदार है। वह अक्सर उसके घर आता-जाता था। शादी का झांसा देकर उससे नजदीकी बनाई। वह लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। किशोरी ने जब उसे अपने साथ घर ले चलने की बात कही तो उसने इंकार कर दिया। 21 जनवरी को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अपने घरवालों को इसकी जानकारी दी तो वह थाने में पहुंचे। वहां सुनवाई न होने पर एसपी से गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी जितेंद्र और सुरेंद्र पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
सुरेरी। करीब छह माह पूर्व थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस करौदी कला गांव निवासी दीपक पाठक पर केस दर्ज कर खोजबीन में जुटी हुई थी। शुक्रवार को सुबह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करौंदी बाजार से गिरफ्तार किया।