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बिना फिटनेस के नहीं चलेंगे स्कूली वाहन : डीएम

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जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय शुल्क के विनियमन अधिनियम 2018 के संदर्भ में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड से संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिना फिटनेस के कोई भी वाहन संचालित नहीं होना चाहिए। बिना फिटनेस वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन किसी बच्चे को ड्रेस अथवा किताब खरीदने के लिए किसी निश्चित दुकान से ही खरीदने के लिए बाध्य न करें। विद्यालय समिति विद्यालय शासनादेश के अनुसार संबंधित शिक्षण शुल्क शासनादेश में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही लें। विद्यालय वाहन के संदर्भ में सभी को फिटनेस सहित अन्य के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देने के निर्देश दिए गए, इसके साथ ही संबंधित पोर्टल पर विद्यालय का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि वाहन चालकों का सत्यापन अवश्य कराया जाए, विद्यालय स्तर पर विद्यालय सुरक्षा समिति अनिवार्य रूप से गठन किया जाए। उन्होंने जिला शुल्क समिति का गठन करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शासनादेश का पहली बार उल्लंघन पर 1 लाख का अर्थदंड, दूसरी बार 5 लाख रुपये का अर्थदंड तथा तीसरी बार उल्लंघन करने पर उसकी मान्यता ही रद्द करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे से अंक पत्र व टीसी के नाम पर पैसे ना लिए जाएं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन लिया जाए, इसके साथ ही विद्यालयों में एनसीईआरटी बुक ही लागू की जाए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एआरटीओ, विद्यालय व संस्था के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
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