जौनपुर। बक्शा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार में हुए सड़क दुर्घटना में घायल को आदेश के बावजूद क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा न करने पर सड़क दुर्घटना के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ जरिए कलेक्टर आरसी जारी किया है। अगली सुनवाई के लिए 30 मई तिथि नियत की गई है। सवंसा निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आशुतोष उपाध्याय के बेटे चक्रवर्ती उपाध्याय चार वर्ष पूर्व साइकिल से बाजार जाते समय ऑटो रिक्शा के टक्कर से घायल हो गया था। इलाज बीएचयू में चला। वह कक्षा 11 का छात्र था। याची ने ऑटो रिक्शा के मालिक संतोष उपाध्याय,चालक प्रेम शंकर उपाध्याय व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ क्षतिपूर्ति का केस दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ऑटो चालक की उपेक्षा व लापरवाही पाए हुए ऑटो रिक्शा के बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 24 दिसंबर 2025 को ब्याज सहित 13 लाख रुपए क्षतिपूर्ति 2 माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया। आदेश आदेश का पालन न होने पर वसूली के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। नोटिस जारी होने के बावजूद धनराशि अदा न करने पर कोर्ट ने बीमा कंपनी के खिलाफ धनराशि की रिकवरी के लिए कलेक्टर के माध्यम से आरसी जारी किया।