डीएसओ अजय प्रताप सिंह ने कहा कि जुलाई माह में नियमित योजना के तहत प्रथम चक्र का राशन वितरण पांच से 15 जुलाई तक किया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत आच्छादित अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा राशन मुफ्त वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया कि 5 जुलाई से 15 तक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन वितरित करने का निर्देश दिया गया है।