जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार ने दुष्कर्म के दोषी लाला हरिजन को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सुजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
वादी के अनुसार घटना पांच नवंबर 2018 को करीब एक बजे दिन की है। दोषी लाला हरिजन ने मेरे भतीजे को चार रुपये देकर दुकान पर गुटका लाने को भेज दिया। मेरी भतीजी अकेली थी और घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान लाला हरिजन उसे घर के बाहर से उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम को भतीजी किसी प्रकार घर आई और घटना के बारे में जानकारी दी। मुंगराबादशाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। भतीजी का चिकित्सीय परीक्षण व बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी लाला हरिजन को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।