अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने खुटहन थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष की सजा व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वादी के अनुसार पड़ोसी के साढ़ू का लड़का विशाल गांव में रहता था। वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर पहले शारीरिक संबंध बनाया। जानकारी होने पर विशाल के पिता से बात की तो उन्होंने पीड़िता से विशाल की शादी का आश्वासन दिया। बाद में मुकर गए। 22 मई 2021 को विशाल पुनः एक अन्य आरोपी के सहयोग से वादी की पुत्री को शाम करीब छह बजे एकांत स्थान पर ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता घर आकर पूरी बात बताई। पुलिस ने विवेचना करके पुलिस डायरी कोर्ट में दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।